0 0 lang="en-US"> नियम लागू: कार में पीछे बैठते ही लगा लो सीट बेल्ट, वरना 1000 रुपए का जुर्माना; दोबारा गलती पर इतना चालान - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
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नियम लागू: कार में पीछे बैठते ही लगा लो सीट बेल्ट, वरना 1000 रुपए का जुर्माना; दोबारा गलती पर इतना चालान

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नियम लागू: कार में पीछे बैठते ही लगा लो सीट बेल्ट, वरना 1000 रुपए का जुर्माना; दोबारा गलती पर इतना चालान।साइरस मिस्त्री एक्सीडेंट केस याद होगा। 4 सितंबर को मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। कहने को वे सबसे सुरक्षित कार में सवार थे। उनकी 62 लाख रुपए कीमत वाली मर्सिडीज GLC 200D SUV में 7 एयरबैग्स थे।वे कार में बैक सीट पर बैठे थे, लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाया था। यही गलती उनकी मौत की वजह बन गई। इस घटना के बाद सरकार ने रियर सीट बेल्ट लगाने का नियम लागू कर दिया। अब इस नियम को धीरे-धीरे कई राज्य सरकार भी लागू कर रही हैं। इसी दिशा में कर्नाटक सरकार ने भी पहल करते हुए इस नियम को लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक मेमो जारी किया है।

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना
बीते सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर अमल करते हुए कर्नाटक के अडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर हितेंद्र ने 18 अक्टूबर को मेमो जारी करवाया। जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि कारों में अब ड्राइवर फ्रंट पैसेंजर के साथ पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया जाता है। इस नियम के उल्लंघन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी बार नियम तोड़ने पर 2,000 रुपए या उससे भी ज्यादा का जुर्माना लगाया जाएगा।

M1 कैटेगरी व्हीकल पर लागू हुआ नियम
कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किए गए मेमो के मुताबिक ये नियम M1 कैटेगरी की सभी गाड़ियों पर लागू होगा। M1 कैटेगरी में SUV, MUV, हैचबैक और सेडान कार आती हैं। यानी अब इन गाड़ियों में चलने वाली सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगना अनिवार्य होगा। बता दें कि M1 कैटेगरी में वो चार पहिया मोटर व्हीकल आते हैं, जो यात्रियों को ढोते हैं और जिनमें ड्राइवर की सीट के अलावा 8 सीटों से अधिक ना हों। साइरस मिस्त्री हादसे के बाद सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार की रियर सीट्स पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य करने के नियम की बात कही थी।

सेफ्टी के लिए एयरबैग के साथ सीट बेल्ट भी जरूरी
सरकार कार की सेफ्टी को लेकर सख्त है। वो लोगों की जान किसी तरह के जोखिम में नहीं डालना चाहती। यही वजह है कि सरकार सभी कारों में 6 एयरबैग का नियम लाना चाहती है। हालांकि, इस नियम को अब अगले साल 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। हालांकि, कई कार कंपनियां इस नियम को सपोर्ट नहीं करना चाहतीं। उनका कहना है कि 6 एयरबैग के आने से कार की कॉस्ट में बड़ा अंतर आ जाएगा। ऐसे में मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना का महंगा सौदा होगा।

http://dhunt.in/DRIpO?s=a&uu=0x5f088b84e733753e&ss=pd Source : “Live हिन्दुस्तान”

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