मंडी 17 नवम्बर। भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय की दो टीमों ने बीआइएस एक्ट, 2016 के उल्लंघन की जांच के लिए आज वीरवार को जिला मंडी में बोतल बंद पेयजल का निर्माण करने वाले दो उद्योगों पर सर्च एंड सीजर अभियान के तहत छापेमारी की कार्यवाही की।इसकी पुष्टि करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख कुमार अनिमेष ने बताया कि बीआइएस एक्ट 2016 और FSSAI Act के तहत कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह के बिना बोतलबंद पेयजल का निर्माण, बिक्री या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकता है।
भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय के पहली टीम में राम चरण दास, वैज्ञानिक-डी और सुधांशु सुमन, वैज्ञानिक-बी तथा दूसरी टीम में श्याम लाल वैज्ञानिक-बी और सुयश पांडे, वैज्ञानिक-बी शामिल थे। छापे के दौरान उपरोक्त दोनों उद्योगों में बड़ी मात्रा में नकली बोतलबंद पेयजल जब्त किया गया। बीआइएस एक्ट 2016 के तहत दोषियों के खिलाफ बीआईएस हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय द्वारा कार्यवाही शुरू की जा रही है, एक्ट के अनुसार अपराध के लिए 3 साल तक कारावास या दो लाख तक जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।
भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख कुमार अनिमेष ने बताया कि कई बार उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को दांव पर रखकर नकली आईएसआई चिन्हित उत्पादों का निर्माण करके उन्हें बड़े लाभ पर बेचा जाता है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस फेयर ऐप भी बनाया है जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वस्तुओं की गुणवत्ता रजिस्ट्रेशन मार्क एवं लाइसेंस के विवरण आदि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीजाईएस केयर एप्लीकेशन में हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर एचयूआईडी संख्या को भी सत्यापित किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से गुणवत्ता संबंधित शिकायत दर्ज करवाने का भी प्रावधान है।
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बोतलबंद पेयजल का निर्माण करने वाले उद्योगों पर कार्यवाही
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