Saudi-India Relations: सऊदी अरब का भारतीयों को तोहफा, वीजा के लिए अब नहीं देना होगा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट। भारत और सऊदी अरब के बीच के संबंभ लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। इस बीच दोनों देशों के संबंधों में गुरुवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि अब भारतीय नागरिकों को वहां का वीजा हासिल करने के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसकी जानकारी दिल्ली में स्थित सऊदी दूतावास ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए दी।
यह निर्णय सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत होते संबंधों को और बेहतर करने के लिए उठाया गया है। सऊदी दूतावास ने ट्वीट किया, “सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए किंगडम ने भारतीय नागरिकों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने का फैसला किया है।” दूतावास की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को वीजा हासिल करने के लिए अब पीसीसी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। दूतावास सऊदी अरब में शांतिपूर्वक रह रहे 20 लाख भारतीय नागरिकों के योगदान की सराहना करता है।
क्या है पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट?
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट PCC ऐसा सर्टिफिकेट है जो भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट डिवीजन द्वारा भारतीय पासपोर्ट एप्लिकेंट होल्डर को जारी किया जाता है। ये सर्टिफिकेट ये बताता है कि जिस व्यक्ति का ये सर्टिफिकेट है उसका किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मारपीट, मर्डर आदि किसी आपराधिक मामलों में शामिल होने का केस थाने में दर्ज़ नहीं है। साथ ही किसी भी तरह का कोई केस कोर्ट में पेंडिंग नहीं है।
कब होती है PCC की जरूरत?
PCC की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए रेसिडेंशिअल वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा या फिर लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन करता है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति बस घूमने के लिए ही विदेश जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे ये कार्ड बनवाने की जरुरत नहीं होती है। जो लोग लम्बी अवधि के लिए जा रहे हैं उनके लिए पीसीसी बनवाना आवश्यक होता है अन्यथा इस परिस्थिति में उन्हें विदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। सऊदी सरकार ने अब इसी पीसीसी को लेकर भारतीयों को छूट दी है।
Source : “OneIndia”