जेबीटी टेट के लिए बीएड डिग्री धारकों को पात्र करने पर हिमाचल हाईकेार्ट ने लगाई रोक।जेबीटी टेट प्रशिक्षुओं को हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने बड़ी राहत दी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) के लिए बीएड डिग्री धारकों (B.Ed degree holders) को पात्र करने पर रोक लगा दी है।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रधान सचिव शिक्षा से दो हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता मोहित ठाकुर ने प्रधान सचिव शिक्षा के अलावा निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) और स्कूल शिक्षा बोर्ड को प्रतिवादी बनाया है। अदालत अब 15 दिसंबर को मामले पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट (JBT TET) के लिए पात्र किया गया था।
आरोप लगाया गया है कि बोर्ड ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा की ओर से 4 नवंबर को जारी निर्देशों के आधार पर यह निर्णय लिया है। दलील दी गई कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की जिस अधिसूचना के तहत बीएड डिग्री धारकों जेबीटी टेट के लिए पात्र किया गया है, उसे राजस्थान हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका लंबित है। एनसीटीई (NCT) की 28 जून 2018 की अधिसूचना की वैधता सर्वोच्च अदालत में लंबित है। ऐसे में बीएड धारकों को जेबीटी टेट के लिए पात्र करने का निर्णय सरासर गलत है। बता दें कि बीएड डिग्री धारकों की जेबीटी टेट में एंट्री को लेकर प्रदेश भर में जेबीटी प्रशिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था और शिक्षा विभाग से जारी की गई अधिसूचना को रद्द करने की मांग की जा रही थी।
Source : “Himachal Abhi Abhi”