0 0 lang="en-US"> ट्राई ने “भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अतिरिक्‍त अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवाओं” पर परामर्श पत्र जारी किया - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
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ट्राई ने “भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अतिरिक्‍त अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवाओं” पर परामर्श पत्र जारी किया

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भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कल यहां “भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अतिरिक्‍त अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवाओं” पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

दूरसंचार विभाग (डॉट) ने दिनांक 12 अप्रैल, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि वीएचएफ डाटा लिंक सेवाओं में उड़ानों की सुरक्षा के लिए विमान की ट्रैकिंग के लिए डाटा शामिल है। संचार मंत्रालय ने विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच वीएचएफ डाटा संचार लिंक प्रचालित करने के लिए मेसर्स सोसाइटी इंटरनेशनल डी टेलीकम्‍युनिकेशंस एयरोनॉटिक्‍स (एसआईटीए) और मेसर्स बर्ड कंसलटेंसी सर्विसेज (बीसीएस) को फ़्रीक्वेंसी असाइन किया है। इस पर विचार करते हुए कि एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग (एसीएआर) सेवा उपलब्‍ध कराने के लिए वीएचएफ डाटा लिंक सर्विस सेवाएं वास्तविक समय के आधार पर विमानों को ट्रैक करने और विमानन आपदा की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जांच/खोज और बचाव कार्यों में सहायता करने के लिए लाभदायक हो सकती है, डॉट ने ट्राई से ट्राई अधिनियम, 1997 (जैसा कि संशोधित है) के खंड 11(1) (ए) की शर्तों के तहत निम्नलिखित पर अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है:

  1.  इन संगठनों द्वारा उपलब्‍ध कराई जाने वाली सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र;
  2.  2012 में 2जी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में इन संगठनों को जिस तरह से फ्रीक्वेंसी असाइन किया जाना चाहिए – केवल नीलामी के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटित करने के लिए।

इस संबंध में हितधारकों से इनपुट की मांग करते हुए, “भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अतिरिक्‍त अन्य संगठनों द्वारा प्रदान किए गए विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डाटा संचार सेवाओं” पर एक परामर्श पत्र, टीआरएएल की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 9 जनवरी 2023 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 23 जनवरी 2023 तक जवाबी टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, वरीयतापूर्वक इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर प्रेषित की जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, ट्राई के सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग) श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

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