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प्रेस विज्ञप्ति : 85/2022 25 अगस्त 2022
हमीरपुर 25 अगस्त- उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 5(1)के परंतुक तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम -1997 के नियम 9(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 अगस्त रविवार को जिला हमीरपुर के विकास खंड भोरंज की ग्राम पंचायत धमरोल, धीरड़, जाहू, बडैहर, कक्कड़ व भलवानी ग्राम पंचायतों के सम्बन्धित प्रधानों को ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने हेतु आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में बताया गया है कि निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या पीसीएच-एचए(3)17/06-11-55451-62 दिनांक 20 अगस्त, 2022 के अन्तर्गत वाटर शैड विशेष घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई 2.0 योजना के तहत भारत सरकार ने 54 हजार हेक्टेयर भूमि के उपचार के लिए 151.20 करोड़ रूपए की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत कार्याविन्त की जाने वाली परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर ली गई है। अगस्त, 2022 तक भारत सरकार को अंतिम डीपीआर जमा करने से पहले संबंधित ग्राम सभा में अनुमोदित होना आवश्यक है। इस परियोजना में जिला हमीरपुर के विकास खंड भोरंज की ग्राम पंचायत धमरोल, धीरड़, जाहू, बडैहर, कक्कड़ व भलवानी का चयन किया गया है। निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए निर्देशित किया गया है।