मंडी, 18 जुलाई। जिला दंडाधिकारी अरिंदम चौधरी ने मंडी जिले में नदियों-नालों के किनारे और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से सटे सभी स्थलों पर आगामी आदेश तक कैंप साइट्स बंद करने-हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34 के तहत इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। हालांकि, यह आदेश उन शिविर स्थलों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें जिले में विभिन्न ट्रैकिंग मार्गों पर पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से मान्यता दी गई है। ऐसी कैंप साइट्स को लेकर वन विभाग परिस्थिति अनुरूप निर्णय लेगा। इसके अलावा जिले में राफ्टिंग, कयाकिंग आदि सहित सभी प्रकार के वाटर स्पोर्टस, एडवेंचर गतिविधियों को भी अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जिले में भारी बरसात के मद्देनजर भूस्खलन की घटनाएं, फ्लैश फ्लड, बादल फटने के खतरे से किसी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना से बचाव के लिए ये कदम एहतियात बरतते हुए उठाए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने लोगों से बरसात के मौसम में नदी, नालों, खड्डों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र में न जाने की अपील की है।
अरिंदम चौधरी ने संबंधित विभागों को आदेश दिए हैं कि जिले में किसी भी व्यक्ति को नदी, नाले के बाढ़ स्तर के करीब अथवा जहां पर भूस्खलन आदि की संभावना हो ऐसी किसी भी साइट पर जाने की अनुमति न दें। जिले में संबंधित विभाग अपने-अपने क्षेत्र में उपर्युक्त आदेशों की अनुपालना कराना सुनिश्चित बनाएं। आदेशों के कार्यान्वयन में कोई व्यक्ति बाधा या अवरोध उत्पन्न करता है, पालन करने से इंकार करता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी
नदियों-नालों के किनारे कैंप साइट्स बंद करने के निर्देश
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