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ग्राम पंचायत कंदला में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

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चंबा, 7 जनवरी

ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से आज  ग्राम पंचायत  कंदला   में दिशा  योजना के  अंतर्गत  विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण  विशाल कौंडल  ने नालसा के तहत  उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं  की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की । 

 उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम,सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मौलिक अधिकार, पंचायती राज अधिनियम,उपभोक्ता संरक्षण,सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, वूमेन हेल्पलाइन नंबर व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में  भी विस्तृत रूप से बताया। 

इस दौरान उन्होंने कहा कि तीन लाख से कम आय अर्जित करने वाले लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है, ताकि लोगों को अन्याय का सामना ना करना पड़े।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आपदा से प्रभावित,अनुसूचित जाति ,जनजाति ,पिछड़ा वर्ग ,महिलाएं व बच्चों के लिए आय सीमा निर्धारित नहीं है। प्राधिकरण को सादे कागज पर एक प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त में कानूनी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। 

इस दौरान तहसील  कल्याण अधिकारी  अक्षय कुमार  ने  विभिन्न  विभागीय जनकल्याणकारी  योजनाओं के बारे  में अवगत करवाया। 

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग से डॉ. शामली, खंड विकास कार्यालय से कुलविंदर सहित पंचायती राज संस्थाओं, युवक मंडल महिला मंडल के प्रतिनिधि मौजूद रहे ।

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