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जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 में निहित शक्तियों के तहत अधिसूचना जारी करते हुए लक्कड़ बाजार बस स्टैंड का पुनर्निर्माण कार्य के चलते लक्कड़ बाजार बस स्टैंड पर टैक्सी पार्किंग के लिए आवंटित पार्किंग स्थल को शीश महल के सामने (सूद ट्रांसपोर्ट) लक्कड़ बाजार के लिए स्थानांतरित करने के निर्देश दिए है।
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रारुप अधिसूचना के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह इस प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपनी लिखित आपत्ति जिला प्रशासन को भेज सकता है।