0 0 lang="en-US"> उपमंडल हरोली के तहत भरें जाएंगे आंगनवाड़ी कार्यकत्र्ताओं के 2 व सहायिकाओं के 12 पद - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
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उपमंडल हरोली के तहत भरें जाएंगे आंगनवाड़ी कार्यकत्र्ताओं के 2 व सहायिकाओं के 12 पद

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बाल विकास परियोजना हरोली के अन्र्तगत आंगनवाडी वर्करों के 2 और आंगनवाडी सहायिकाओं के 12 पद भरे जाएंगे। यह जानकारी देते हुए सीडीपीओ हरोली पूनम चैहान ने बताया कि पात्र महिला उम्मीदवार 24 फरवरी तक अपने आवेदन पूर्ण दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय हरोली में जमा करवा सकते हैं।

सीडीपीओ ने बताया कि ग्राम पंचायत सिंगा के वृत बाथड़ी के आंगनवाड़ी केंद्र राजपूत सिंगां और छेत्रां के वृत कुंगड़त के छेत्रां-1 में आंगवाड़ी कार्यकत्र्ताओं का एक-एक पद भरा जाएगा।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत पंडोगा के वृत ईसपुर के आंगवाड़ी केंद्र अप्पर पंडोगा, ग्राम पंचायत लोअर पंजावर के आंगनवाड़ी केंद्र मेन बाजार पंजावर, घालूवाल के आंगनवाड़ी केंद्र जैजों मोड-2, ग्राम पंचायत धर्मपुर के वृत्त हरोली के आंगनवाड़ी केंद्र शिव मंदिर, ग्राम पंचायत हलेड़ा विलना के वृत्त पूवोवाल के आंगनवाड़ी केंद्र पूवोवाल-2, ग्राम पंचायत कुठारबीत के वृत्त पूवोवाल के आंगनवाड़ी केंद्र कुठारबीत-1,  ग्राम पंचायत वट्टकलां के वृत्त टाहलीवाल के आंगनवाड़ी केंद्र वट्टकलां वर्तमान, ग्राम पंचायत नंगलकलां के वृत्त टाहलीवाल के आंगनवाड़ी केंद्र जटपुरा वर्तमान, ग्राम पंचायत बाथू के वृत्त संतोषगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्र गुरपलाह वर्तमान, ग्राम पंचायत बाथू के वृत्त संतोषगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्र गुरपलाह बाथू, ग्राम पंचायत दुलैहड़ के वृत्त दुलैहड़ के आंगनवाड़ी केंद्र हरिजन मोहल्ला व ग्राम पंचायत पोलियां बीत के वृत्त कुंगड़त के आंगनवाड़ी केंद्र माजरा जोले हेतू आंगनवाड़ी सहायिकाओं का एक-एक पद भरा जाएगा। 

सीडीपीओ हरोली ने बताया कि इन पदों के लिए महिला उम्मीदवार की आयु 21 से 45 के मध्य होनी चाहिए तथा आवेदक उसी आंगनवाडी केन्द्र के सर्वे क्षेत्र की सामान्य स्थाई निवासी होनी चाहिए जिस बारे आवेदनकत्र्ता का नाम 1 जनवरी, 2023 को सम्बन्धित आंगनवाडी केन्द्र के सर्वे में शामिल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आंगनवाडी वर्करों के पदों हेतू प्रार्थी 12वीं पास तथा सहायिका पद के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवार के परिवार की सालाना आय सभी साधनों से 35,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए।

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