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चंबा, 21 फरवरी :
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालयों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश के समय (एडमिशन के दौरान) 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा प्यार सिंह चाडक ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-12 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अलाभित समूह के छात्रों हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ सरकार द्वारा फीस प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय प्रावधान भी रखा गया है ।
उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला के समस्त निजी संस्थान आरक्षित वर्गों के बच्चों के दाखिले हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना सुनिश्चित करेंगी।
उन्होंने बताया कि सभी निजी स्कूल वर्ष 2023-24 में होने वाले दाखिले हेतु प्रचार-प्रसार के माध्यमों से जागरूक करें ताकि गरीब एवं आरक्षित वर्गाें के छात्रों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के सूचना पट्ट पर अंकित करने के साथ-साथ पंचायत घरों, बस अड्डों, नगर परिषदों इत्यादि में भी जागरूकता संदेश चस्पा करना सुनिश्चित करें।