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मनीष सिसोदिया को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC ने कहा – हाई कोर्ट जाइए

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मनीष सिसोदिया को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC ने कहा – हाई कोर्ट जाइए।दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने शराब एक्साइज नीति मामले में अपनी गिरफ्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से कहा कि वो हाई कोर्ट जाएं.

इस मामले पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की.


सोमवार को CBI हिरासत में भेजे गए थे

मनीष सिसोदिया को CBI ने रविवार को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, फिर इसके बाद जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया था.

‘सिसोदिया सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे’

CBI का कहना था कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, वो सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे थे, जबकि मनीष सिसोदिया का कहना है कि वो पूरा सहयोग दे रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी गलत है.

दिल्ली कोर्ट ने कहा था कि एक उचित और निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि उसके बारे में उनसे पूछे गए सवालों के कुछ वास्तविक और वैध जवाब मिलें और इसलिए, इस अदालत की राय है कि ये केवल उनकी हिरासत में पूछताछ के दौरान ही किया जा सकता है.

By BQ PRIME Hindi

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