हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले इस नारे के साथ आई थी कि हम युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार देंगे लेकिन युवा पीढ़ी को मौका देने के बजाय अपनों को मौका दे रहे हैं। कल डॉ. रमेश भारती जो चिकित्सा शिक्षा निदेशक थे, सेवानिवृत्त होने वाले थे लेकिन उन्हें सेवा विस्तार के साथ आरकेजीएमसी हमीरपुर के प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। पहले वह चंबा में सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल थे, जहां चंबा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के कारण उन्हें चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। डॉ भारती की जगह हमीरपुर कॉलेज की प्रिंसिपल सुमन यादव जी को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन का जिम्मा दिया गया था लेकिन आज डायरेक्टर मेडिकल का अतिरिक्त जिम्मा प्रिंसिपल आई जी एम सी को दे दिया गया।
अगर हम चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज और एक निजी मेडिकल कॉलेज है। प्रत्येक सरकारी कॉलेज में हर साल 120 और निजी कॉलेज में 150 एमबीबीएस छात्र भर्ती होते है। इसलिए हर साल 990 छात्र हिमाचल प्रदेश के 8 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश ले रहे हैं। यदि हम 840 छात्रों को पढ़ाने के लिए केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों को ध्यान में रखते हैं, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (जिसे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था) के अनुसार न्यूनतम लगभग 399 वरिष्ठ रेजिडेंट्स, 294 सहायक प्रोफेसरों, 203 एसोसिएट प्रोफेसरों और 161 प्रोफेसरों की आवश्यकता होती है, ।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अनुसार डॉक्टरों की यह 131 स्ट्रेंथ एक मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम नंबर है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में केवल एमबीबीएस छात्रों को पढ़ाई नहीं होती हैं बल्कि वे रोगियों को उपचार भी प्रदान करते हैं और रोगियों का इलाज करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, कैंसर विशेषज्ञ और कई अन्य जैसे सुपरस्पेशल एनएमसी की आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन उन सभी को मरीजों का इलाज करने और नए विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्भाग्य से, डॉक्टरों को एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में सिर्फ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दिखाने के लिए स्थानांतरित किया जाता है कि हमारे पास न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर हैं।
ऐसे में सवाल यह है कि डॉक्टरों को एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? एक्सटेंशन क्यों दिया जाता है? क्या हमारे पास इन कॉलेजों के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नहीं हैं?
तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले यह जान लेना चाहिए कि हिमाचल में कितने डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं। अब तक, हमने देखा कि 990 एमबीबीएस छात्रों को हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन पास आउट एमबीबीएस डॉक्टरों की संख्या 750 है क्योंकि 2018 में सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 120 कर दी गई थी, इसलिए भर्ती अधिक है। इस महीने 15 अप्रैल तक 750 एमबीबीएस छात्र पास होने वाले हैं लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इन 750 में लगभग 100 से 150 छात्र भी शामिल हैं जो या तो विदेशी चिकित्सा संस्थानों से पास हो रहे हैं या भारत के अन्य राज्यों से हैं जो अखिल भारतीय कोटे से शामिल हुए हैं। इसलिए आज की स्थिति में, जनता को अपनी सेवाएं देने के लिए सालाना 900 एमबीबीएस छात्र प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इन एमबीबीएस डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेजों में तैनात नहीं किया जा सकता है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में काम करने के लिए आपको एमबीबीएस के बाद न्यूनतम 3 साल का पोस्टग्रेजुएशन करना होता है। हिमाचल प्रदेश में हर साल लगभग 500 चिकित्सा विशेषज्ञ तैयार किए जा रहे हैं और ये वे डॉक्टर हैं जो मेडिकल कॉलेजों में काम करने के योग्य हैं।
तो यहां एक और सवाल उठता है कि अगर हमारे पास इतने डॉक्टर उपलब्ध हैं तो कमी क्यों है? समस्या रोजगार को लेकर है। इससे पहले 2021 तक हिमाचल प्रदेश सरकार डॉक्टरों की कमी का सामना कर रही थी और हर हफ्ते वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किए जाते थे। 2022 में जब 4 मेडिकल कॉलेजों ने एमबीबीएस छात्रों को पास करना शुरू किया तो अचानक हिमाचल की 70 लाख आबादी के लिए डॉक्टरों की लगभग 2600 स्वीकृत सीटें भर गईं और साक्षात्कार रोक दिए गए।
2022 में पास आउट हुए 500 से अधिक एमबीबीएस डॉक्टर सरकारी नौकरी पाने में सक्षम नहीं हुए और इस साल इस संख्या में 900 और जुड़ जाएंगे, इसलिए इस अप्रैल में मोटे तौर पर 1500 एमबीबीएस डॉक्टर बिना नौकरी के होंगे। उनमें से अधिकांश घर बैठे होंगे और पोस्ट-ग्रेजुएशन परीक्षाओं को पास करने के लिए ऑनलाइन कोचिंग कक्षाएं ले रहे होंगे और कुछ निजी अस्पतालों में न्यूनतम वेतन पर नौकरी कर रहे होंगे जो सरकारी क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से भी कम बेतन होता है। अब तक सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए कोई योजना नहीं बना पाई है।
यदि हम मेडिकल कॉलेजों में देखें, तो प्रवेश स्तर का पद एक सहायक प्रोफेसर होता है और सरकारी नियमों के अनुसार दो तरीके होते हैं। प्रासंगिक आवश्यकताओं के साथ क्षेत्र में कार्यरत योग्य डॉक्टरों से पदोन्नति के माध्यम से 50% और कमीशन के माध्यम से 50%। लेकिन समस्या यह है कि न तो पदोन्नति नियमित रूप से होती है और न ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित रूप से पद भरे जाते हैं। इन पदों को भरने की लंबी परेशानी वाली प्रक्रिया बाधा उत्पन्न होती है और डॉक्टर या तो राज्य छोड़ देते हैं या वे वेतन के कारन जो पड़ोसी राज्यों और निजी क्षेत्र की तुलना में कम हैं हिमाचल से बाहर चले जाते हैं । हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, और मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक संघों जैसे विभिन्न संघों के साथ-साथ युवा मेडिकल स्नातक, जो नौकरी के बिना हैं, समय-समय पर अनुरोध कर रहे हैं कि वे एक्सटेंशन न दें और सेवानिवृत्ति की आयु कम करें, जिसे पहले 58 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। इससे पहले कि इसे संभालने में बहुत देर हो जाए, सरकार को स्वास्थ्य विभाग की लचर स्थिति पर गौर करना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे।