0 0 lang="en-US"> चरस रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
Site icon ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क

चरस रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना

Spread the Message
Read Time:3 Minute, 1 Second

विशेष न्यायाधीश- मण्डी की अदालत ने सोमवीर उर्फ़ सोनू पुत्र उमेध सिंह निवासी ककरौला सेक्टर 16बी, द्वारिका नई दिल्ली को 620 ग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 6 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 60,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो इस स्थिति में अदालत ने दोषी को 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास को भुगतने की सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 18/02/2014 को 4:00 बजे दिन को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह, अपनी पुलिस टीम के साथ गोहर से बग्गी के मध्य लवान गलू  में  नाकाबंदी पर मौजूद था इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल गोहर की तरफ से बग्गी की तरफ जा रहा थाl उक्त व्यक्ति पुलिस नाके के पास पहुचा तो पुलिस को देखकर वह एकदम पीछे की तरफ मुड़कर भागने की कोशिश करने लगाl उसके इस तरह के व्यवहार से उस पर शक होने पर उसको पुलिस ने थोड़ी दुरी में पकड़ लियाl अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति को पीछे की तरफ मुड़कर भागने का कारण पूछने पर वह कुछ संतोषजनक जबाब नहीं दे सका और उसका नाम और पता पूछने पर  उसने अपना नाम सोमवीर उर्फ़ सोनू पुत्र उमेध सिंह निवासी  ककरौला  सेक्टर 16बी, द्वारिका नई दिल्ली बताया तथा शक के आधार पर उसके पास बैग की तलाशी ली गयी तो उसके बैग में से 620 ग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर सोमवीर उर्फ़ सोनू के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 64/2014 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह, ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।

इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम द्वारा अमल में लायी गयी और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से सम्बन्धित 7 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Exit mobile version