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अधिग्रहित भूमि से दो माह में कब्जा छोड़ें कब्जाधारी

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मंडी, 16 मई । राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154 के निर्माण/अपग्रेडेशन के लिए मुहाल सनैड से मसेरन तक अधिगृहित की गई भूमि के कब्जाधारियों को दो माह के भीतर कब्जा छोड़ने का भू-अर्जन अधिकारी एवं एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने नोटिस जारी किया है। अधिग्रहित की गई भूमि का इसके मालिकों को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है तथा इस बारे में भारत सरकार के राजपत्र में 11 फरवरी, 2022 तथा 9 जून, 2022 को अधिसूचनाएं प्रकाशित कर दी गई है।दोनों अधिसूचनाओं में वर्णित भूमि केन्द्र सरकार के पास निहित है।
भू- अर्जन अधिकारी एवं एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 के अपग्रेडेशन के लिए मुहाल सनैड से मसेरन तक भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस अधिग्रहित की गई भूमि का इसके स्वामियों द्वारा मुआवजा लेने के उपरान्त कब्जा नहीं छोडा है। उन्हें यह नोटिस जारी होने के दो माह के भीतर भूमि मालिकों से कब्जा छोड़ने को कहा गया है।

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