दिनांक 30 मई 2023 को पुलिस अधीक्षक ऊना श्री अर्जित सेन ठाकुर, भा.पु.से द्वारा पुलिस थाना सदर में दर्ज अभियोग संख्या 179/23 अधीन धारा 39(1)(ए) हि0 प्र0 आबकारी अधिनियम व धारा 420,467,468,471 भा0 दं0 सं0 के संदर्भ में पत्रकार वार्ता करी गई। जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बतलाया गया कि पंजीकृत अभियोग में पुलिस दल द्वारा उनकी बोलैरो गाड़ी से वीआरवी मार्का देसी शराब की 45 पेट्टियां बरामद की गई। प्रारम्भिक जांच में शराब की बोतलों पर लगे लेबल व होलोग्राम का सत्यापन जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त से करवाया गया जिन्होंने सत्यापित किया कि बोतलों पर लगे लेबल व होलोग्राम जाली हैं।
आरोपियों निशानदेही पर पुलिस दल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मैहतपुर में बने एक गोदाम की तलाशी के दौरान पुलिस दल द्वारा वीआरवी मार्का देसी शराब की 375 अतिरिक्त पेट्टियां (प्रति पेटि 12 बोतल 750 मि0 ली0) बरामद की गई तथा उसी जगह पर होलोग्राम व वीआरवी उद्योग के लेबल लगे टेप जले हुए पाए गए। जो कि जांच में आरोपियो द्वारा अन्य लोगों के भी नाम बतलाए गए हैं जिनको पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पर छापेमारी की जा रही है व अभियोग के अन्वेष्ण के लिए SIT का भी गठन किया गय है। RFSL की टीम ने दिनांक 29/05/2023 को उपरोक्त गोदाम का दौरा करके मौका का निरीक्षण किया। अभियोग में अन्वेषण जारी है।
मंडी के स्लापर में पहले भी इसी कंपनी के नाम से नक़ली शराब के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी।