ऊना, 16 जून – हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के तहत कुछ मामले वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुमोदन हेतू लंबित है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्यकारी उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की अधिसूचना के मद संख्या 3 अनुसार वन अधिकार अधिनियम संबंधी मामले ग्राम सभा में पारित किए जाना आवश्यक हैं। उन्होंने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 5 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य नियम) 1997 के नियम 9(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एफआरए अनुमोदन के उद्देश्य से विकास खंड बंगाणा की ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज़, कठोह, खरयालता, जोल व चैकी खास में 28 जून को ग्राम सभा की विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि इन ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की विशेष बैठकों में वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 व 4 के अनुसार जनहित योजनाओं को पारित करवाएं।
ग्राम पंचायत अम्बेहड़ा धीरज़, कठोह, खरयालता, जोल व चैकी खास में 28 जून को आयोजित होंगी ग्राम सभा की विशेष बैठकें
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