धर्मशाला, 19 जून। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता 2017 के नियमों के अनुसार किसी निजी या सरकारी संस्थान से नियमित रूप पढ़ाई कर रहा विद्यार्थी अथवा किसी भी निजी क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करने वाला इस योजना के लिए अपात्र है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले रहे अपात्र युवा इसे तुरंत प्रभाव से अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय में जाकर बंद करवाएं अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जो भी लोग किसी भी संस्थान से नियमित तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं अथवा निजी रोजगार या स्वरोजगार में हैं, वे अपना बेरोजगारी भत्ता स्वयं बंद करवाएं अन्यथा उनके विरुद्ध अमल में लाई जाने वाली कानूनी कार्यवाही के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।