एक लाख तक के निजी कार्यों को उपायुक्त दे सकंेगे तत्काल मंजूरी
ग्रामीण विकास मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने आज यहाँ बताया कि प्रदेश भर में भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव का काम मनरेगा के तहत ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की पूर्व मंजूरी के बिना तुरंत प्रभाव से किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार ग्रामीण विकास विभाग ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे कार्यों की शेल्फ को उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की कार्याेत्तर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लगातार बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त ऐसी निजी सम्पत्तियाँ, जिनके बुनियादी ढांचे का निर्माण मनरेगा के तहत नहीं किया गया है, को भी नए दिशा-निर्देशों के तहत शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नए निर्देशों के तहत निजी सम्पत्तियों के रखरखाव व मरम्मत के एक लाख तक की सीमा के व्यक्तिगत कार्य शामिल होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत कार्यों के लिए सीमेंट खुले बाजार से खरीदा जा सकता है।
मनरेगा के तहत होगी ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मतः अनिरुद्ध सिंह
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