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ऊना, 10 अगस्त – हिमाचल प्रदेश सरकार व्यापारियों व उद्योगपतियों के हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम तथ अन्य अधिनियमों के तहत लंबित पडे़ कर निर्धारण मामलों और लंबित पड़ी अतिरिक्त मांगों के निपटारे हेतु एक सरल व सुविधाजनक योजना बनाई गए है। यह जानकारी देते हुए उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि इन योजना का नाम हिमाचल प्रदेश सदभावना लीगेसी केस रेसोलूशन स्कीम 2023 रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना की अवधि 3 सितम्बर तक रहेगी। उन्होंने सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों, व्यापार मंडलों से आहवान किया कि वे अपने लंबित पडे़ कर निर्धारण मामलों व लंबित पड़ी अतिरिक्त मांगों के निपटारे हेतू इसका लाभ उठा सकते हैं।