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ऊना, 26 अगस्त – उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विनोद सिंह डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम तथ अन्य अधिनियमों के तहत लंबित पडे़ कर निर्धारण मामलों और लंबित पड़ी अतिरिक्त मांगों के निपटारे हेतु लाई गई योजना 3 सितम्बर, 2023 को समाप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना में ऐसे मामले जिसमें कर निर्धारण कर दिया गया है, किन्तु मांग वसूली हेतु लंबित है। साथ ही ऐसे मामले जिसमें कर निर्धारण होना है, का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों, व्यापार मंडलों से आहवान किया कि वे अपने लंबित पडे़ कर निर्धारण मामलों व लंबित पड़ी अतिरिक्त मांगों के निपटारे हेतू इसका लाभ 3 सितम्बर तक उठा सकते हैं।