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शिमला, 12 सितम्बर –
उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया की हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 129 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 128 में वर्णित प्रावधान अनुसार 11 सितंबर, 2023 को पंचायत समिति टुटू अध्यक्ष, अनुराधा शर्मा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण पंचायत समिति अध्यक्ष टुटू का पद स्वतः ही रिक्त हो चुका है।
उन्होंने कहा कि रिक्त पद का निर्वाचन करवाने के उपमंडल दण्डाधिकारी शिमला (ग्रामीण) को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने उपमंडल दण्डाधिकारी शिमला ग्रामीण को नियमानुसार पंचायत समिति अध्यक्ष टुटू का निर्वाचन संपन्न करवाने के आदेश जारी किए है।