ऊना, 16 सितम्बर – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ऊना में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत इंदिरा स्टेडियम के इंडोर हाल तथा ग्राम पंचायत मदनपुर में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविरों में तहसील कल्याण अधिकारी जतिन्द्र शर्मा ने विभाग द्वारा कार्यान्वित दिव्याँगजनों के सामर्थ्य, विकलाँग राहत भत्ता, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलाँग पैंशन योजना, विकलाँग विवाह योजना, विकलाँग छात्रवृति योजना, विकलाँग कौशल विकास, राष्ट्रीय न्यास, विकलाँगता पहचान पत्र, स्वयं रोजगार ऋण, वृद्धावस्था पैंशन, विधवा पैंशन, गृह-निर्माण अनुादान, अनुवर्ती कार्यक्रम, अंतर्जातीय विवाह पुरुस्कार योजना, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना इत्यादि के साथ-साथ विभिन्न अधिनियमों/नियमों बारे में विस्तृत जानकारी दी।
इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि 19 सितम्बर को दिव्यांगजनों के लिए आयोजित मूल्यांकन शिविर आयोजित किया जा रहा है।
इस अवसर पर ग्राम पंचायत मदनपुर के समस्त पदाधिकारी, नम्बरदार, रमेश कुमार व खेल प्रशिक्षक, प्रशिक्षणार्थी, खिलाडियों एवं रमेश कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।