0 0 lang="en-US"> नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश की महिलाओं को मिला सम्मान: खेमा दीपक - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
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नारी शक्ति वंदन अधिनियम से देश की महिलाओं को मिला सम्मान: खेमा दीपक

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देश में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल गई और अब यह अधिनियम कानून बन गया है। ऐसे में देश की 33% लोकसभा और विधानसभा सीटों पर महिलाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन कुल्लू में कांग्रेस के कुछ नेता इसे कांग्रेस पार्टी की देन बता रहे हैं जो कि सरासर गलत है। जिला कुल्लू भाजपा महिला मोर्चा की प्रवक्ता खेमा दीपक ने बताया कि अगर कांग्रेस पार्टी ने यह बिल लाया था तो अपने समय में वह इसे मंजूरी क्यों नहीं दे पाए। आज केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे लोकसभा व राज्यसभा में पेश किया और सभी राजनीतिक दल ने इसका समर्थन किया। इससे पता चलता है कि इस बिल को लाने के लिए भाजपा ने ही प्रयास किया और भाजपा के प्रयासों से आज यह कानून बनाकर पूरे देश में लागू हो गया है। जिला बीजेपी महिला मोर्चा प्रवक्ता खेमा दीपक ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने यह बिल लाकर यह साबित कर दिया है कि वह महिला के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार है। उन्होंने बताया कि इस कानून के लागू होने से लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यह विधेयक लगभग 27 सालों से लटका पड़ पड़ा था। 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया गया था। लेकिन यह पारित नहीं हो पाया था। आखिरी बार इस बिल को 2008 में संसद में पेश किया गया था लेकिन उसे दौरान भी यह पास नहीं हो पाया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में कार्य किया और आज यह बिल पास होकर कानून बन गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश भाजपा व प्रदेश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन नाम से इस बिल को लोकसभा से पारित करवाया था। जहां पर इस पक्ष में 454 वोट मिले थे जबकि दो सांसदों ने ही इसका विरोध किया था। अब इस बिल के कानून बन जाने से देश भर में 33% महिलाएं लोकसभा व विधानसभा में अपनी भागीदारी दर्ज करवा सकेंगे।

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