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नाहन, 16 अक्तुबर। जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने एक आदेश जारी कर नाहन शहर के वार्ड नम्बर 3 के अन्तर्गत गुन्नुघाट नाहन पुलिस चौकी के समीप से शिमला रोड़ को जोड़ने वाली तंग गली में सभी प्रकार के वाहन चलाने पर प्रतिबन्ध लगाया है। इस मार्ग पर केवल आपातकालीन वाहनों की आवाहजाही की छूट रहेगी।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि यह निर्णय जन सुरक्षा और जन सुविधा के दृष्टिगत लिया गया है।
जारी आदेश में गुन्नुघाट पशु चिकित्सालय बाईफ्रकेशन के पास से शिमला रोड़ वर्षा शालिका तक आपात कालीन वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों की आवाहजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इन प्रतिबंधित वाहनों में स्कूटर, मोटर साईकिल सहित सभी प्रकार के वाहन शामिल हैं।