0 0 lang="en-US"> फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप 27 अक्टूबर को होगा प्रकाशित – एडीसी - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
Site icon ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क

फोटो युक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप 27 अक्टूबर को होगा प्रकाशित – एडीसी

Spread the Message
Read Time:4 Minute, 48 Second
ऊना, 23 अक्तूबर – जिला ऊना के पांचों विधानसभा क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 27 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा तथा यह सूचियां जिला के सभी 516 मतदान केंद्रों के अलावा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने फोटो युक्त मतदाता सूचियां के विशेष पुनरीक्षण-2024 के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान दी। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से भाग लिया।
बैठक में एडीसी ऊना ने जानकारी दी की मतदाता सूचियां को त्रुटि रहित बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सहयोग से निरंतर पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित की जा रही मतदाता सूचियां के प्रारूप प्रकाशन के संबंध में सभी प्रकार के दावे आक्षेप 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 के मध्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके लिए 4,5,18 व 19 नवंबर 2023 को विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 2023 तक प्राप्त सभी दावों व आक्षेपों का निपटारा 26 दिसंबर 2023 तक कर दिया जाएगा। इसके उपरांत 5 जनवरी 2024 को फोटो युक्त मतदाता सूचियां का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस पुनरीक्षण के दौरान ऐसे नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण या इससे अधिक हो चुकी है तथा उनका नाम यदि मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वे फॉर्म-6 में अपना पूर्ण विवरण भरकर संबंधित मतदान केंद्र पर नियुक्त अभिहित अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक का साधारण निवास साक्ष्य, आधार कार्ड, तो नए पासपोर्ट आकार के फोटो व आयु से संबंधित कोई प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है। इसके अलावा मतदाता सूची की प्रविष्टि में शुद्ध करवाने, अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम हटवाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम स्थानांतरित करवाने के लिए संबंधित दावे/आक्षेप भी निर्धारित फार्म भरकर संबंधित अभिहित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 में किए गए संशोधन के मुताबिक नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु अब 1 जनवरी की अहरता तिथि के स्थान पर वर्ष में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर (कुल 4 तिथियां) निर्धारित की गई हैं यानी ऐसे नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण या इससे अधिक हो वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए पात्र होंगे।
बैठक में तहसीलदार निर्वाचन सुमन कपूर के अलावा कांग्रेस पार्टी की ओर से वरुण पुरी, भाजपा की ओर से विजय शर्मा तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर से रमेश चंद भड़ोलियां उपस्थित थे।
Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Exit mobile version