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शिमला, 02 नवम्बर – उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी कर बताया कि शिमला जिला की उन ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जहां 5 नवम्बर, 2023 को मतदान होना सुनिश्चित हुआ है।
यह प्रतिबंध मतदान के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।