उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए केवल एक प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा ऋण
पहली किश्त तुरंत जारी करने के लिए उपायुक्त कार्यालय में बनाया गया है कोष
हमीरपुर 07 नवंबर। सालाना 4 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के बच्चों के उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के सपनों को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ करके इस महत्वाकांक्षी योजना को इसी सत्र से लागू भी कर दिया है।
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए तथा उन्हें तुरंत पहली किश्त जारी करने के लिए उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में भी एक कोष बनाया गया है। इस कोष में प्रदेश सरकार की ओर से 50 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने जिला के पात्र, इच्छुक एवं जरुरतमंद विद्यार्थियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के लिए पात्र विद्यार्थियों को केवल एक प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएंगे। 28 वर्ष तक की आयु के हिमाचली विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ, मैनेजमेंट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पीएचडी इत्यादि कोर्स करने के लिए ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस सत्र में एडमिशन ले चुके विद्यार्थी भी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक हिमाचल का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा पिछली कक्षा में उसके कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। अन्य योजनाओं के तहत एजूकेशन लोन ले चुके विद्यार्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि पात्र विद्यार्थियों को बोर्डिंग, आवास, ट्यूशन फीस, किताबें और उनकी शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक का ऋण केवल एक प्रतिशत ब्याज दर पर मिल सकता है। विदेशी संस्थानों में या पत्राचार एवं ऑनलाइन पाठयक्रमों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। केवल भारत के संस्थानों में पूर्णकालिक पाठयक्रमों में शामिल विद्यार्थी ही इसका लाभ उठा सकेंगे।
ऋण लेने के इच्छुक विद्यार्थी उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में या उच्चतर शिक्षा निदेशालय के दूरभाष नंबर 0177-2656621, 2653575 और 2653386 पर संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त ने जिला हमीरपुर के पात्र, जरुरतमंद एवं इच्छुक विद्यार्थियों से ऋण के लिए आवेदन की अपील की है।