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मंडी, 7 नवंबर। मंडी शहर के पुरानी मंडी क्षेत्र में एनएच 154 पर त्रिलोकीनाथ मंदिर पार्किंग पुरानी मंडी के अपर साईड से जागृति अस्पताल की ओर से मैसर्ज हरि एंटरप्राइजेज पुरानी मंडी तक के लिंक रोड़ स्ट्रेच को ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित किया गया है। वहां वाहनों की बेतरतीब पार्किंग के कारण यातायात के सुगम प्रवाह में आने वाली परेशानी से निजात के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसे लेकर जिला दंडाधिकारी मंडी अरिंदम चौधरी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के तहत प्रारूप अधिसूचना जारी की है।
इस यातायात व्यवस्था को लेकर यदि लोगों की कोई आपत्ति हो तो वे अगले एक माह के भीतर अपनी आपत्ति लिखित रूप से उपायुक्त कार्यालय मंडी में दे सकते हैं। इस अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाएगा।