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उप मंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण निशांत कुमार ने आज यहां अपने 08 नवंबर 2023 के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचित नहीं किए गए स्थलों पर भी पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री के लिए स्टॉल स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है ।
संशोधित अधिसूचना के अनुसार शिमला ग्रामीण उपमंडल के तहत पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री के लिए चयनित 15 विभिन्न स्थानों के अतिरिक्त किसी भी खेल मैदान या खुले स्थल पर भी पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए जा सकते हैं । संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार इन क्षेत्रों की निशानदेही करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्टॉल चिन्हित स्थलों पर ही हो ।
आदेशानुसार पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि चयनित स्थल पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री के लिए सुरक्षित हो तथा अग्निशमन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि फायर फाइटिंग सिस्टम प्रणाली सभी स्थानों पर उपलब्ध रहे।
यह आदेश 12 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे और सभी संबंधित एसएचओ आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।