0 0 lang="en-US"> जिला दंडाधिकारी ने चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतू टैªफिक प्लान की अधिूसचना जारी की - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
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जिला दंडाधिकारी ने चिंतपूर्णी में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतू टैªफिक प्लान की अधिूसचना जारी की 

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श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उपयुक्त स्थानों और बैरियरों पर लगाए जाएंगे टैªफिक प्लान बोर्डदंडाधिकारी

ऊना, 23 नवम्बर – चिंतपूर्णी क्षेत्र में मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की आवाजाही के लिए और माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतपूर्णी क्षेत्र में यातायात योजना तैयार की गई है ताकि यातायात को कम करने के साथ-साथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिंतूपर्णी मंदिर क्षेत्र में ट्रैफिक भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए ऑटोमेटड टैªफिक कंट्रोल बैरियर स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में उन्होंने बताया कि नया बस अड्डा चिंतपूर्णी बैरियर, शम्बू बैरियर व जय मां चौक बैरियर पर ऑटोमेटड टैªफिक कंट्रोल बैरियर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन द्वारा मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को मध्यनज़र रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बैरियर स्थापित किए जा सकते हैं। दंडाधिकारी ने बताया कि यातायात के लिए जो क्षेत्र प्रतिबंधित किए गए हैं उन क्षेत्रों में वाहन की आवाजाही पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि एम्बूलैंस, मंदिर न्यास के वाहन, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वाहन व वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों हेतू गोल्फ कार्ट को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और चौपहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रातः 10 से सांय 3 बजे तक बंद रहेगी।

उन्होंने बताया कि माई दास सदन से शम्बू बैरियर तक प्रतिबंधित किए गए क्षेत्रों में सड़क किनारे वाहन पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि शम्बू बैरियर के नजदीक बाई पास रोड़ पर वाहनों को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि टैªफिक योजना के नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित किए गए क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और निर्माण सामग्री लेने जाने वाले वाहनों की आवाजाही रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 से पूर्व होगी। उन्होंने बताया कि एसडीएम अंब उपयुक्त स्थानों और ऑटोमेटड टैªफिक कंट्रोल बैरियरों पर आम लोगों की जानकारी के लिए टैªफिक प्लान बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पुलिस विभाग को सभी बैरियरों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात करने को कहा ताकि टैªफिक प्लान सुचारू रूप से लागू किया जा सके।

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