02 दिसम्बर, 2023
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सौजन्य से आज जिला किन्नौर के खंड विकास कार्यालय पूह के सभागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमे विधान से समाधान विषय पर महिलाओं को जागरूक किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण जितेंद्र कुमार ने की।
उन्होंने ग्रामवासियो व उपस्थित महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि महिला और बच्चे , अनुसूचित जाति- जनजाति के लोग, औद्योगिक कामगार बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप व औद्योगिक आपदा से पीड़ित ,विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल है।
उन्होंने बताया की निःशुल्क कानूनी सेवाओं का तात्पर्य है समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उन्होने घरेलू हिंसा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम के बारे और यातायात नियमों के उल्लंघन व जुर्माने की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर अधिवक्ता दीपक नेगी ने कानूनी साक्षरता संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी। उन्होंने रिकांग पिओ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए त्वरित समाधान केंद्र वन स्टॉप सेंटर के बारे में भी जानकारी प्रदान की।
किन्नौर के खंड विकास कार्यालय पूह के सभागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
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