0 0 lang="en-US"> बरसात में हुए भूमि कटाव के लिए किसानों को कम से कम 2200 रूपये की सहायता – उपनिदेशक कृषि - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
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बरसात में हुए भूमि कटाव के लिए किसानों को कम से कम 2200 रूपये की सहायता – उपनिदेशक कृषि

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चंबा, 5 दिसंबर
उपनिदेशक कृषि डॉ कुलदीप धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला चंबा में जिन किसानों का पिछली बरसात में अधिक बारिश होने के कारण खेतों की मिट्टी बेह जाने या नदी नालों के किनारे हुए भूमि कटाव बहुत नुकसान हुआ है ।
उन्होंने बताया कि नुकसान की भरपाई के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को सहायता राशि वितरित की जा रही है । यह सहायता राशि किसानों के बैंक खाते में डाली जाएगी। उन्होंने बताया कि 11.32 लाख रूपये आपदा राहत राशी निर्धारित तिथि 4 दिसम्बर तक प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों के अनुसार 217 किसानों को वितरित की जाएगी I
डॉ धीमान ने बताया कि कृषि विभाग चंबा द्वारा इस वर्ष आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 18 लाख रूपये प्राप्त हुए है जिसमें 12 लाख की अतिरिक्त धनराशि एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाएगी I उन्होंने बताया कि यह धनराशी आपदा से प्रभावित किसानों को प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों के अनुसार वितरित की जाएगी I जिसमें कृषि योग्य भूमि से गाद निकालने  के लिए 18 सौ रूपये प्रति हेक्टेयर तथा कम से कम 2200 रूपये देने का प्रावधान किया गया है I
डॉ कुलदीप धीमान ने बताया कि भूस्खलन और नदी नालों के रास्ते बदलने तथा हिमस्खलन से होने बाले भूमि कटाव के लिए 47 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर या कम से कम 5 हज़ार रूपये देने का प्रावधान है I
उन्होंने बताया कि सहायता राशी प्राप्त करने के लिए किसानों को निर्धारित प्रार्थना पत्र के साथ सम्बंधित पटवारी की रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी I पटवारी की रिपोर्ट में यह लिखा होना चाहिए कि  जहां नुकसान हुआ जिसमें प्रार्थी की हिस्सेदारी क्या है। कितने क्षेत्रफल में इस वर्ष की बरसात के कारण  भूमि कटाव हुआ है। क्योंकि यह सहायता किसानों को उनके भूमि कटाव वाले खेतों  के क्षेत्रफल के अनुसार ही दी  जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी उप मंडलीय भू संरक्षण अधिकारी या कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय में संपर्क करें ।
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