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मंडी, 12 दिसम्बर। जिला दंडाधिकारी, मंडी अरिंदम चौधरी ने परिधि गृह मंडी से टारना मंदिर तक ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित किया है। यह आदेश उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में जारी किये हैं जो कि तुरंत प्रभाव से लागू हो गये हैं। उन्होंने बताया कि नो पार्किंग जोन घोषित करने के लिए पहले प्रारूप अधिसूचना जारी की गई थी तथा निर्धारित समय अवधि में किसी ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई।