0 0 lang="en-US"> बिलासपुर जिला में अक्टूबर माह से 4671 नए पात्र लोगों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन -राजेंद्र गर्ग - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
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बिलासपुर जिला में अक्टूबर माह से 4671 नए पात्र लोगों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन -राजेंद्र गर्ग

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बिलासपुर 20 सितंबर – बिलासपुर जिला के 4671 नए पात्र व्यक्तियों को अक्टूबर माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलेगा। जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा बजट का प्रावधान कर पात्र व्यक्तियों की सूची को स्वीकृति दी गई है। यह जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिला में सरकार द्वारा 45320 लोगों को वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ दिया जा रहा है । इस अवसर पर उन्होंने विभाग के अधिकारियों को सभी 1004 लंबित मामलों को भी जल्द से जल्द पेंशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रदेश सरकार 60 से 69 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह व 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 1700 रुपए प्रतिमाह इसके अतिरिक्त 40 से 70 प्रतिशत तक के दिव्यांगजनों व विधवा महिलाओं को 1150 रुपए प्रतिमाह और 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को 1700 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन का लाभ दिया जा रहा हैं।
उन्होंने बताया कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग व विधवा, दिव्यांगजनों को घर बनाने के लिए प्रदेश सरकार 1 लाख 50 हजार रुपए की राशि मुहैया करवाती है। जिसके अंतर्गत जिला बिलासपुर में अनुसूचित जाति श्रेणी के 98, अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 व अनुसूचित जनजाति के चार लोगों को इस योजना के अंतर्गत घर बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ 62 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत बिलासपुर जिला के 164 लाभार्थियों को सिलाई मशीन एवं औजार खरीदने के लिए के लिए सरकार की ओर से बजट का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के अंतर्गत 30 मामलों को भी स्वीकृति दी गई है। जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 15 लाख रुपए व दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत 4 मामलों के लिए 66 हजार रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
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