हमीरपुर 20 दिसंबर। जिलाधीश हेमराज बैरवा ने तहसील टौणीदेवी के गांव कक्कड़ में स्थित इंडेन गैस एजेंसी के अंतर्गत आने वाले गांवांे के उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर के दाम तय कर दिए हैं। ये दाम उक्त गांवों के फोकल प्वाइंट्स तक सिलेंडर पहुंचाने के लिए निर्धारित किए गए हैं।
इस संबंध में जिलाधीश की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गांव कक्कड़, भेरडा और बजरोल में 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के 953 रुपये और फोकल प्वाइंट्स तक पहुंचाने के लिए 23 रुपये के अतिरिक्त शुल्क सहित कुल 976 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
इसी प्रकार गांव गुभर, खनौली, जियाणा, भराईयां दी धार, कोठुवां दी धार, छंब, थले, मंढियार, पुरली, कुणसरा और उटपुर के लिए 26 रुपये के अतिरिक्त शुल्क सहित सिलेंडर के दाम 979 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
जिलाधीश ने गैस एजेंसी के संचालक को क्षेत्र के विभिन्न गांवों मंे गैस सिलंेडर की आपूर्ति करने वाली गाड़ी में लाउड स्पीकर स्थापित करने, सिलेंडर तोलने की मशीन रखने और सिलेंडर के दाम एवं अतिरिक्त शुल्क की सूची तथा गाड़ी का रूट चार्ट प्रदर्शित करने के आदेश भी दिए हैं।
जिलाधीश ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि गैस संचालक उपभोक्ताओं को किसी भी तरह के अन्य सामान जैसे-गैस चूल्हा इत्यादि खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अगर उपभोक्ता गैस एजेंसी के शोरूम या गोदाम से सिलेंडर लेने का आग्रह करता है तो उसे विक्रेता 29.26 रुपये की छूट दे सकता है।
जिलाधीश की ओर से जारी अधिसूचना में गैस एजेंसी संचालक के लिए अन्य नियम एवं शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। उन्होंने इन सभी नियमों एवं शर्तों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इनका उल्लंघन करने पर गैस एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
डीसी ने कक्कड़-उटपुर के लिए निर्धारित किए गैस के दाम
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