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शिमला 23 दिसंबर – जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला पूर्ण चंद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अंत्योदय व प्राथमिक गृहस्थियों को अनुदानित दरों पर गन्दम/आटा व चावल उपलब्ध करवाए जा रहे है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए गए है कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड बनाकर भारत सरकार की योजना का लाभ प्रदान किए जाए।
अतः उपरोक्त के संदर्भ में जिला शिमला में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों, जिनके नाम भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज है तथा किसी अन्य राज्य में उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, वह जिला शिमला में विकास खण्ड स्तर पर तैनात संबंधित विभागीय निरीक्षक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में सम्पर्क कर राशन कार्ड बनाने हेतु सम्पर्क करें, ताकि उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी कर, अनुदानित खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा सके।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी किसी भी कार्य दिवस पर जिला नियन्त्रक, कार्यालय शिमला के दूरभाष न0-0177-2657022 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।