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मतदाता सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध, 17 जनवरी से पहले दर्ज करवाएं दावे और आक्षेप 

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शिमला, 11 जनवरी –
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के अनुसार तैयार की गई है और उसकी प्रति उपायुक्त कार्यालय और जिला परिषद शिमला/जिला शिमला की पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि जिला शिमला के विकास खण्ड टूटु की ग्राम पंचायत रामपुर-क्योंथल में एक पद प्रधान का रिक्त है। इसी प्रकार विभिन्न ग्राम पंचायतों में 06 वार्ड सदस्य के पद रिक्त हैं जिसमें विकास खण्ड टूटु की ग्राम पंचायत गिर्ब खुर्द, के वार्ड नम्बर 2-गिर्ब कलां-गिर्ब खुर्द, विकास खण्ड जुब्बल की ग्राम पंचायत अंटी के वार्ड नम्बर 2-चिंग, विकास खण्ड कुपवी की ग्राम पंचायत नौरा-बौरा के वार्ड नम्बर 2-बौरा-1 और ग्राम पंचायत जुडु शिलाल के वार्ड नंबर 06-हिदा-2, विकास खण्ड मशोबरा की ग्राम पंचायत कुफरी शवाह के वार्ड नम्बर 3-कुफरी जुन्गा तथा विकास खण्ड नारकंडा की ग्राम पंचायत कोटगढ़ के वार्ड नम्बर 1-मानन में वार्ड सदस्य का एक-एक पद रिक्त पड़ा है।
उन्होंने बताया कि यदि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए कोई दावा है या किसी नाम को शामिल करने पर कोई आपत्ति है या किसी प्रविष्टि में विवरण पर कोई आपत्ति है, तो इसे 17 जनवरी, 2024 को या उससे पहले फॉर्म 2, 3 और 4 भरकर दर्ज करवाया जाना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसा प्रत्येक दावा या आपत्ति जिला शिमला के संबंधित खंड विकास अधिकारी (संशोधन प्राधिकारी) को संबोधित किया जाना चाहिए और या तो व्यक्तिगत रूप से या एजेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि निर्धारित तिथि से पहले उन तक पहुंच जाए।
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