नाहन 7 फरवरी। शरद ऋतु के दौरान बर्फबारी से प्रभावित जिला की विभिन्न सड़कों सार्वजनिक ढांचे को होने वाले संभावित नुकसान तथा संभावित फलैश फल्ड और भूस्खलन के दृष्टिगत जनहित में लोक निर्माण विभाग की 15 वर्ष पुरानी सूचीबद्ध मशीनरी एवं वाहनों को चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह ऐसी मशीनरी और वाहन हैं जो कार्यशील तो हैं किन्तु केन्द्रीय मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत 15 वर्ष की कार्य अवधि पूर्ण करने पर इनके परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत यह आदेश जारी कर लोक निर्माण विभाग की सूचीबद्ध मशीनरी एवं वाहनों को चलाने की स्वीकृति प्रदान की है। जारी आदेशों के अनुसार लोक निर्माण विभाग के इन वाहनों और मशीनरी में जीसीबी मशीनरी, ट्रक, टिप्पर, जीप, लोडर व अन्य वाहन शामिल हैं। स्वीकृति के यह आदेश 31 मार्च 2024 तक लागू रहेंगे।
लोक निर्माण विभाग के इन 15 साल पुराने वाहनों के सीमित अवधि के लिए परिचालन की स्वीकृति मिलने से यह वाहन और मशीनरी भारी शरद ऋतु में बर्फबारी तथा अन्य प्राकृतिक कारणों से बाधित मार्गों की बहाली, सार्वजनिक ढांचे की मुम्मत आदि कार्यो में सहायक सिद्ध होंगे।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इन वाहनों के परिचालन के दौरान लोक निर्माण विभाग जन सुरक्षा को ध्यान में रखेगा और सभी जरूरी एहतियात एवं सुरक्षा के मापदंड अपनायेगा।
शरद ऋतु के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग की 15 वर्ष पुरानी कार्यशील मशीनरी और वाहनों के परिचालन को 31 मार्च 2024 तक मिली स्वीकृति
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