शहरी क्षेत्रों में खाद्य निरीक्षक और ग्रामीण क्षेत्रों मंे पंचायत सचिव बनाएंगे कार्ड
हमीरपुर 17 फरवरी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत उन सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं जो अभी तक राशन कार्ड से वंचित हैं, ताकि इन श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा सके।
जिला नियंत्रक ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत जिला हमीरपुर के श्रमिकों का डाटा श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद इनके राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। अरविंद शर्मा ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक राशन कार्ड बनाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिवों पर यह जिम्मेवारी रहेगी।
जिला नियंत्रक ने बताया कि राशन कार्ड के लिए आवेदन के साथ ही श्रमिक कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति और यदि कोई पारिवारिक सदस्य हो तो उनका ब्यौरा देना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक के कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।