सक्षिप्त हालात मुकदमा इस प्रकार से है कि दिनांक 6-3-2019 को पुलिस पार्टी मुकाम ख्वारा चौकी रोड NH -5 लिंक रोड Industry area में गश्त ड्यूटी पर थे तो समय करीब 6.30/6.40 सायं के बीच पुलिस को एक आदमी बैग उठाये आता दिखाई दिया जो पुलिस को देख कर घबरा गया शक होने पर पुलिस ने रोक कर नाम पता पूछा जिसने अपना नाम अशोक शर्मा पुत्र श्री बाल कृष्ण शर्मा गांव कदौरा डा0 आन्जी ब्राहमणा तहसील व थाना कण्डाघाट जिला सोलन हि०प्र० व उम्र 36 साल बतलाया।
बैग की तलाशी के दौरान बैग के अन्दर से 12 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद किया गया। इसके उपरान्त पुलिस ने थाना बालूगन्ज मे मुकदमा न0 37/19 दर्ज करके आरोपी अशोक शर्मा के खिलाफ 21 ND&PS Act के तहत मामला दर्ज किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान कलम्बन्ध किये।
श्री कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी (वन) शिमला ने मामले की पैरवी की। श्री जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए आरोपी अशोक शर्मा को 5 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया।