मंडी, 18 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 19 अप्रैल सुबह सात बजे से लेकर 1 जून शाम साढ़े छह बजे तक लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणााम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसके प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)ख के अंतर्गत मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी तरह के ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।