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प्रवासी श्रमिकों का वास्तविक डाटा करें एकत्रित

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हमीरपुर 20 अप्रैल। सर्वोच्च न्यायालय ने असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। जिला हमीरपुर में भी राशन कार्ड से छूटे ऐसे श्रमिकों की पहचान करके उन्हें राशन कार्ड प्रदान किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने हेतु उपायुक्त अमरजीत सिंह ने शनिवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, श्रम विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, शहरी विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। 
 इस अवसर पर उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग और श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों का वास्तविक डाटा एकत्रित करें, ताकि राशन कार्ड से छूटे श्रमिकों की पहचान की जा सके। उपायुक्त ने कहा कि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ऐसे श्रमिकों के राशन कार्ड पंचायतों के माध्यम से बनाए जाएंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों के कार्ड स्वयं खाद्य आपूर्ति विभाग बनाएगा। 
 अमरजीत सिंह ने कहा कि इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा प्रवासी श्रमिकों का डाटा साझा करें। इसमें पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। 
 बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के संबंध में विभाग की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। एडीसी मनेश यादव, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी चंद्रवीर सिंह, श्रम विभाग, पंचायतीराज विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव रखे।

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