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शिमला, 06 मई –
जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने आज यहाँ जानकारी देते हुए यह स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के तहत 10 मई, 2024 को छुट्टी वाले दिन भी नामांकन दाखिल या प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10 मई, 2024 को राजपत्रित अवकाश घोषित किया है, लेकिन परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है। इसी दृष्टि से लोकसभा चुनाव के लिए 10 मई को भी नामांकन दाखिल किया जा सकता है।