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पर्यटन इकाइयों के आगन्तुक रजिस्टर को पर्यटन विभाग से सत्यापन करवाना सुनिश्चित बनाये

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कुल्लू 17 मई

जिला  पर्यटन विकास अधिकारी  कुल्लू सुनैना  शर्मा ने कुल्लू जिला के सभी पंजीकृत होटल,रिजॉर्ट्स , गैस्ट हाऊस, कैम्पिंग साइट और होम स्टे इत्यादि पर्यटन इकाइयों के मालिको निर्देश देते कहा कि वे अपने पर्यटन इकाइयों के आगन्तुक रजिस्टर को पर्यटन विभाग से सत्यापन करवाना सुनिश्चित बनाये।  उन्होंने साथ ही यह भी सलाह दी है कि जो भी आगन्तुक या पर्यटक पर्यटन इकाई में ठहरते है उन सभी आगंतुकों व पर्यटकों का आगन्तुक रजिस्टर में  पूरा नाम व पता सहित दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास एवं पर्यटन व्यापार पंजीकरण अधिनियम – 2012 में स्पष्ट किया गया है कि सभी पंजीकृत पर्यटन इकाइयों में सत्यापित आगुन्तक रजिस्टर में  ठहरने वाले सभी पर्यटकों का पूरा नाम व पता दर्ज किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय  पर औचक निरीक्षण करता है 

 और यदि कोई पर्यटन इकाई मालिक इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके विरुद्ध अधिनियम  के अन्तर्गत नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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