हमीरपुर 31 मई। लोकसभा आम चुनाव-2024 और विधानसभा उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने विशेष आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के अनुसार मतदान की समाप्ति के समय यानि शनिवार शाम 6 बजे तक की 48 घंटे की अवधि के दौरान जिला में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान, होटल, रेस्तरां और ढाबों इत्यादि में शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
एक अन्य आदेश के अनुसार मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी मतदाता को प्रभावित करने या प्रचार से संबंधित अन्य गतिविधि और किसी भी तरह के पोस्टर या अपील प्रदर्शित करने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर या आस-पास के क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव डयूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
जिलाधीश ने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को जुर्माना एवं सजा भी हो सकती है।
मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश ने जारी किए आदेश
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