लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव परिणाम आने के 30 दिनों के अंदर चुनाव में हुए खर्च का लेखा जोखा देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन भी लेगा।
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि शिमला संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर सभी प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने चुनाव खर्च के संबंध में लेखा जोखा की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनाव खर्च का लेखा-जोखा दाखिल नहीं करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस सन्दर्भ में एक मेल-मिलाप बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में 30 जून 2024 को किया जायेगा जिसमें सभी उम्मीदवार या उनके इलेक्शन एजेंट उपस्थित रहेंगे और विभिन्न रजिस्टर (जो उन्हें नामांकन के समय दिए गए थे) और बिल इत्यादि के माध्यम से अपने लेखा-जोखा को प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि 03 जुलाई 2024 को लेखा-जोखा का अंतिम प्रस्तुतिकरण भी बचत भवन में होगा।
चुनाव परिणाम आने के 30 दिनों के अंदर देना होगा चुनाव में हुए खर्च का लेखा-जोखा – जिला निर्वाचन अधिकारी
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शिमला 05 जून –