हमीरपुर 07 मई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत उन सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं जो अभी तक राशन कार्ड से वंचित हैं, ताकि इन श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा सके।
जिला नियंत्रक ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक राशन कार्ड बनाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिवों पर यह जिम्मेवारी रहेगी।
जिला नियंत्रक ने बताया कि राशन कार्ड के लिए आवेदन के साथ ही श्रमिक कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति और यदि कोई पारिवारिक सदस्य हो तो उनका ब्यौरा एवं आधार कार्ड की प्रतियां देनी होंगी। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड बनवाने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए खंड स्तर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षकों से संपर्क किया जा सकता है।
बड़सर खंड के निरीक्षक गौरव शर्मा के मोबाइल नंबर 8219576366, हमीरपुर खंड के निरीक्षक रणजीत सिंह 7018930968, सुजानपुर खंड के निरीक्षक संदीप सकलानी के 7018909619 और नादौन खंड की निरीक्षक नीना कुमारी के मोबाइल नंबर 8894761768 पर संपर्क किया जा सकता है। जबकि, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे श्रमिक संबंधित पंचायत के सचिव या खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
राशन कार्ड बनवाने के लिए संपर्क करें प्रवासी श्रमिक
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