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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को 02 लाख व 01 लाख रुपये की राशि का प्रावधान – उपायुक्त किन्नौर

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 26 जून, 2024

जिला श्रम कार्यालय किन्नौर द्वारा उपायुक्त कार्यालय के सभागार में असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं से संबंधित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने की।
उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत ई-श्रम मजदूरों को दुर्घटना के कारण, मृत्यु या विकलांगता होने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये और 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है जिसके तहत जनजातीय जिला किन्नौर के पंजीकृत श्रम मजदूरों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर जिन्होंने अपना पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर 26 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक करवाया है और दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु या पूर्ण विकलांगता हो गई है, उन्हें 2 लाख रुपये तथा आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत ई-श्रम मजदूर या उनके परिवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वर्तमान में किन्नौर जिले में कुल 23,617 असंगठित ई-श्रम मजदूर पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार के दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2024 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि सभी पात्र मजदूरों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, असंगठित क्षेत्र के मजदूर स्वयं भी ऑनलाइन माध्यम से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं।
इस अवसर पर जिला श्रम अधिकारी इंद्र लाल नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया तथा उपस्थित जनों को श्रम विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं से अवगत करवाया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सृष्टि पांडे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सोनम नेगी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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