कुल्लू 04 जुलाई।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती आभा चौहान ने अवगत करवाया की हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला, हिमाचल प्रदेश के तत्वाधान में 14 सितम्बर 2024 को जिला न्यायालय, कुल्लू, मनाली और बन्जार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में उन्होंने बताया कि 14 सितम्बर 2024 की लोक अदालत में दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, जमीनी विवाद, बैंक से संबधित विवाद, वैवाहिक विवाद और विशेष रूप से 2 लाख तक के चैक से लेन देन के मामले लिए जाएंगे।
इस अवसर पर मोटर व्हीकल की लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोटर व्हीकल के चालानों का भी निपटारा किया जायेगा। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के मामले लंबित हैं, वे ऐसे मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामन्दी से किया जाता है व किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोगों को लोक अदालत का भरपूर फायदा उठाना चाहिए व इस संबध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू हिमाचल प्रदेश के दूरभाष नम्बर 01902-222378 पर संपर्क किया जा सकता है.